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Driving License Rule: रिन्यूअल खत्म होने के एक महीने बाद तक वैध रहेगा डीएल, जुलाई से लागू होगा नया नियम

Driving License Rule: रिन्यूअल खत्म होने के एक महीने बाद तक वैध रहेगा डीएल, जुलाई से लागू होगा नया नियम

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) धारकों के लिए राहत की खबर है। अब लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी उसे एक महीने तक वैध माना जाएगा। इस अवधि के दौरान वाहन चालक अपना लाइसेंस आसानी से रिन्यू करा सकेंगे। परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद यह व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, जिसे जुलाई से प्रभावी किया जाएगा। नए नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो उसे तुरंत अवैध नहीं माना जाएगा। लाइसेंस खत्म होने की तारीख के बाद अगले 30 दिनों तक उसे वैध माना जाएगा। इस दौरान लाइसेंस धारक बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि वाहन चालक एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेता है तो नए लाइसेंस की अवधि पुरानी एक्सपायरी तिथि से ही शुरू मानी जाएगी। यानी रिन्यूअल के बाद वैधता की गणना लाइसेंस समाप्त होने वाले दिन से की जाएगी। वहीं, यदि कोई व्यक्ति एक महीने की अवधि बीत जाने के बाद लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन करता है तो नई वैधता अवधि आवेदन करने की तारीख से शुरू होगी। ऐसे मामलों में लाइसेंस पर आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा। एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए विभाग की ओर से प्रतिदिन 150 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में रोजाना करीब 30 लोग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। परिवहन विभाग का मानना है कि नए नियम से वाहन चालकों को राहत मिलेगी और उन्हें लाइसेंस समाप्त होने के तुरंत बाद होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा। साथ ही लोग समय पर लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए भी प्रेरित होंगे। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने का इंतजार न करें और समय रहते नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

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