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गूगल के CEO Sundar Pichai को कोर्ट का नोटिस: यूट्यूब के आदेश का पालन न करने पर विवाद

गूगल के CEO Sundar Pichai को मुंबई कोर्ट ने यूट्यूब के आदेश का पालन न करने पर नोटिस जारी किया। ध्यान फाउंडेशन ने आपत्तिजनक वीडियो पर कार्रवाई की मांग की।

गूगल के CEO Sundar Pichai को कोर्ट का नोटिस: यूट्यूब के आदेश का पालन न करने पर विवाद

मुंबई की एक अदालत ने गूगल के CEO Sundar Pichai को अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला ध्यान फाउंडेशन और उनके संस्थापक योगी अश्विनी से जुड़ा है, जिन्हें निशाना बनाते हुए यूट्यूब पर एक अपमानजनक वीडियो अपलोड किया गया था। कोर्ट ने इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन यूट्यूब ने आदेश का पालन नहीं किया।

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Court notice to Google CEO Sundar Pichai: मामले का मुख्य बिंदु

ध्यान फाउंडेशन ने कोर्ट में दावा किया है कि गूगल और यूट्यूब ने जानबूझकर वीडियो हटाने में लापरवाही बरती। कोर्ट ने 3 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

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नोटिस का कारण
कोर्ट ने वीडियो के अब भी भारत से बाहर उपलब्ध होने को गंभीरता से लेते हुए Sundar Pichai से पूछा है कि अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

वीडियो पर आरोप
ध्यान फाउंडेशन का कहना है कि वीडियो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। यह संस्था पशु कल्याण पर केंद्रित है और आरोप लगाया गया है कि गूगल ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है।

Court notice to Google CEO Sundar Pichai: महत्वपूर्ण बिंदु

  • अवमानना का मामला: कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए नोटिस जारी।
  • आरोप: जानबूझकर ध्यान फाउंडेशन और योगी अश्विनी को निशाना बनाना।
  • अगली सुनवाई: 3 जनवरी 2025।

गूगल ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मामले का नतीजा भारतीय न्यायपालिका के आदेशों की अनुपालन क्षमता को लेकर अहम साबित हो सकता है।

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