अमर सैनी
गाजियाबाद। अब बाहर बालकनी में किसी भी तरह का हैंगिंग पॉट नहीं रखा जा सकेगा। इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सभी एओए और आरडब्ल्यूए के अध्यक्षों और सचिवों को बालकनी के बाहर लगे गमलों को जल्द से जल्द हटाने के आदेश जारी किए हैं। फेडरेशन ऑफ एओए के सचिव और एंजेल मर्करी सोसाइटी के अध्यक्ष अवनीश झा ने कहा कि आदेश जारी कर दिया गया है. कॉपी मिलने के बाद से ही लोगों से बाहर बालकनी में रखे फ्लावर पॉट को हटाने की अपील की जा रही है. अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया है कि बालकनी के बाहर लगे गमले व अन्य सामान कभी भी गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन को कई बार विभिन्न सोसायटियों से ऐसी शिकायतें मिली हैं, ऐसे में सभी एओए की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सोसायटियों में ऐसी व्यवस्था करें ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके.