
नई दिल्ली, 21 अगस्त : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने विशेष घी निगरानी अभियान के तहत गुजरात के राजकोट से लगभग ₹35 लाख मूल्य का करीब 6,500 किलोग्राम मिलावटी घी जब्त किया है।
एफएसएसएआई के मुताबिक उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मिलावट रहित भोजन का अधिकार है और किसी भी उल्लंघन से एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल, घी की गुणवत्ता को लेकर एफएसएसएआई गुजरात में एक विशेष निगरानी अभियान चला रहा है जिस के तहत गुजरात के राजकोट स्थित मेसर्स कोरोवा मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक डेयरी इकाई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लिए गए घी नमूनों को एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजा गया। नमूनों की जांच के बाद सामने आया कि नमूने “घटिया” थे और उनमें वनस्पति वसा की मिलावट थी, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 का उल्लंघन है।
एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) को इन निष्कर्षों की सूचना दी और उन्हें एक रेफरल प्रयोगशाला में नमूना भेजकर परिणामों के विरुद्ध अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया, लेकिन कोई अपील दायर नहीं की गई। एफबीओ द्वारा अपील न करने के बाद, 20 अगस्त को दोबारा निरीक्षण किया गया। मिलावट के पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, खाद्य सामग्री और तैयार माल के सभी उपलब्ध स्टॉक को जब्त कर लिया गया। नए नमूने भी एकत्र किए गए और उन्हें आगे के विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया। केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण अंतिम प्रयोगशाला परिणामों और जांच के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त कानूनी और नियामक कार्रवाई करेगा।
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