उत्तर प्रदेश, नोएडा: पुराना हादसा बताकर क्लेम देने से नहीं कर सकती बीमा कंपनी इन्कार

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। बीमित वाहन के हादसाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होगी। पुराना हादसा बताकर क्लेम देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने 5.15 लाख रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को अदा करने के आदेश दिए। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव निवासी अभिषेक बंसल ने कार का बीमा चोला मंडलम एमएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा पॉलिसी 24 जुलाई 2021 से 23 जुलाई 2022 तक वैध थी। 21 नवंबर 2021 को वह वाहन से रादौरा से नोएडा आ रहे थे। इंद्री बस स्टैंड के समीप ट्रक की टक्कर से वाहन हादसाग्रस्त हो गया। वाहन को ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर भेज दिया। हादसे की सूचना बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी ने सर्वेयर को जांच के लिए भेजा जिसकी रिपोर्ट के बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इसके खिलाफ उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखा कि हादसे में घायल दोनों लोगों की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। सर्वेयर ने कहा कि हादसे की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कार में पाई गई क्षतियों में जंग लगा था। क्षतियों दो से तीन माह पुरानी प्रतीत हो रही थी। दोनों पक्षों के तथ्यों पर विचार करने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने माना अभिषेक ने हादसे में अस्पताल में चोटों के उपचार के संबंध में प्रलेख पेश किए है। बीमा कंपनी का कहना है कि सर्वेयर की जांच में समय कार में क्षतियां में जंग लगा पाया था। दोनों की दलील सुनने के बाद आयोग ने माना कि बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई है और क्लेम देने से इन्कार नहीं कर सकती है।

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