
अमर देव पासवान…
धनबाद, वर्चस्व और माफियागिरी के लिए जाना और पहचाना जाने वाला कोयलांचल धनबाद एक बार फिर से चर्चा मे आ गया है, इस बार चर्चा ना तो किसी वर्चस्व को लेकर है और ना ही किसी माफियागिरी को लेकर, इस बार चर्चा है चूहों को लेकर, चर्चा होना भी लाजिमी है। क्योंकि कोयलांचल के चूहों के ऊपर आरोप ही कुछ ऐसा लगा, वह भी आरोप है चूहों द्वारा शराब पिने का, शराब एक दो बोतल नही बल्कि 802 बोतल, इससे पहले भी कोयलाँचल के चूहों के उपर कभी गांजा तो कभी भांग खाने का गंभीर आरोप लग चूका है, ऐसे मे कोयलाँचल के चूहों के ऊपर शराब पिने के लगे आरोप ने धनबाद ही नही बल्कि पुरे झारखंड के साथ -साथ झारखंड से सटे अन्य राज्यों मे रह रहे लोगों के बिच एक गंभीर चर्चा का विषय बना दिया है, चर्चा भी ऐसा जिसे सुन हर कोई हैरान और परेशान है, चूहों द्वारा शराब पिने के मामले में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त का कहना है, कि जो भी हुआ है, उसका हर्जाना हर हाल में एजेंसी को भुगतान करना पड़ेगा।
दरअसल,अब 1 सितम्बर से नई शराब नीति लागू होने वाली है।जिसके कारण अभी दुकानों में मौजूद शराब का स्टॉक मिलान किया जा रहा है।इसी क्रम ने बलियापुर और प्रधानखंता की दुकान का स्टॉक मिलान करने पर शराब की बोतलें के ऊपर लगे ढक्कन बीच में छेद पाए गए।कुछ शराब की बोतल पूरी खाली मिली तो कुछ आधी बोतल। मजिस्ट्रेट,उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर और टेक ओवर करने पहुँची एजेंसी के लोगों के द्वारा स्टॉक का मिलान किया गया।जिस तरह शराब की बोतलें मिली।उस पर संचालक द्वारा बताया गया कि चूहे ने ढक्कन कुतर दी है। चूहों द्वारा शराब पीने की भी बात कही गई।
इस पूरे मामले में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त रामलीला रवानी ने कहा कि एक टीम बनाकर शराब दुकान की जांच की गई।जिसमें 802 शराब की बोतल में कमियां मिली हैं।उसकी भरपाई एजेंसी को करनी पड़ेगी।विभाग के द्वारा फ्रेश माल दिया गया था।वापस विभाग को फ्रेश माल चाहिए।एजेंसी को नोटिस भेजकर रकम की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब की बोतल चूहा कुतर दें,इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
अप्रैल 2024 में धनबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया था।जिसमें राजगंज थाना में जप्त कर संग्रहित किए गए छह साल पहले 10 किलोग्राम भांग और 9 किलोग्राम को नष्ट करने के लिए चूहों को दोषी ठहराया था।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में राजगंज थाना के पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट सौंपा था।
मामले में राजगंज पुलिस ने 14 दिसंबर 2018 को 10 किलो भांग और नौ किलो गांजा जप्त किया था।शंभू प्रसाद और उसके बेटे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था।अदालत ने जप्त गांजे को पेश करने का पुलिस निर्देश दिया था।जिसके बाद पुलिस ने यह दलील थी।