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Gangster Neeraj Bawana: दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवानिया को दी एक दिन की कस्टडी पैरोल

Gangster Neeraj Bawana: दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवानिया को दी एक दिन की कस्टडी पैरोल

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया को उसकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह मानवीय आधार पर लिया गया है, जिसमें पत्नी की गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने को देखते हुए अस्थायी मुलाकात की इजाजत दी गई है। नीरज बवानिया की पत्नी इस समय पश्चिमी दिल्ली के मेट्रो अस्पताल (शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास) में इलाजरत हैं। नीरज बवानिया ने अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता है और उनकी देखभाल के लिए थोड़े समय की पैरोल की मांग करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि पत्नी की स्थिति गंभीर है और ऐसे वक्त में एक पति के तौर पर उनका साथ देना जरूरी है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरज बवानिया को छह घंटे की अवधि के लिए अस्पताल में पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। यह पूरी मुलाकात पुलिस निगरानी में होगी और नीरज को निर्धारित समय के भीतर वापस जेल लाया जाएगा। कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी और किसी भी प्रकार की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।

नीरज बवानिया फिलहाल दिल्ली की एक जेल में बंद है और उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन आरोप हैं। बवानिया गिरोह का नाम दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से सक्रिय गैंगों में शुमार है और उसका नेटवर्क राजधानी के कई हिस्सों तक फैला हुआ है। हालांकि यह फैसला कानून के दायरे में एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिससे यह संदेश भी गया है कि अदालतें अपराधियों के भी मानवीय अधिकारों पर विचार करने में पीछे नहीं हटतीं—जब मामला परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ा हो।

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