GBU Scam: Gautam Buddha University फीस घोटाले में पूर्व रजिस्ट्रार-वित्त अधिकारी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

GBU Scam: Gautam Buddha University फीस घोटाले में पूर्व रजिस्ट्रार-वित्त अधिकारी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

नोएडा। Gautam Buddha University में हुए करोड़ों के फीस घोटाले के मामले में पूर्व रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

करीब 20 दिन पहले जीबीयू के प्रभारी रजिस्ट्रार सीके सिंह ने सेक्टर ईकोटेक-1 कोतवाली में पूर्व रजिस्ट्रार Dr. Vishwas Tripathi समेत 12 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि फीस के नाम पर 5 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया गया।

मामले में Dr. Vishwas Tripathi और पूर्व वित्त अधिकारी नीरज कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान जीबीयू की ओर से अधिवक्ता आदित्य भाटी ने पक्ष रखते हुए कहा कि पूरा फर्जीवाड़ा पूर्व रजिस्ट्रार की देखरेख में हुआ और पांच वर्षों तक जानबूझकर ऑडिट नहीं कराया गया।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

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