Uttar Pradesh : हापुड़ में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई, 22 वाहनों के चालान

Hapur News : हापुड़ में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले 22 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों के चालान किए गए और कुछ वाहनों को निरुद्ध भी किया गया।
अभियान की शुरुआत यातायात पुलिस कार्यालय में आयोजित एक बैठक से हुई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी यातायात राहुल यादव ने की। बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रमेश कुमार चौबे, यात्रीकर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय, यातायात निरीक्षक नरेश सिंह सहित रॉयल एनफील्ड के गैराज मालिक और मैकेनिक शामिल हुए। अधिकारियों ने गैराज संचालकों को मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में धारा 182ए (3) के तहत गैराज संचालकों पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसे अवैध कार्यों से दूर रहने की चेतावनी दी गई।
बैठक के बाद जनपद के प्रमुख चौराहों और स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 22 वाहनों का चालान किया गया। वाहन स्वामियों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंज्य सिंह मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने टीमों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एआरटीओ रमेश कुमार चौबे ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।





