Noida Labour Action: 203 संविदाकारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, श्रम विभाग सख्त

Noida Labour Action: 203 संविदाकारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, श्रम विभाग सख्त
नोएडा में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर श्रम विभाग ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। जिले के 24 कारखानों से जुड़े 203 संविदाकारों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण, वसूली और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और श्रमिकों के अधिकारों को लेकर सरकार की सख्ती साफ नजर आ रही है।
अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के अनुसार इन संविदाकारों पर आरोप है कि उन्होंने श्रमिकों को उनके वैधानिक हितलाभों से वंचित रखा और श्रम कानूनों का उल्लंघन किया। जांच में सामने आया कि कई जगह मजदूरों को निर्धारित सुविधाएं और भुगतान नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
श्रम विभाग ने इन सभी संविदाकारों पर कुल 1 करोड़ 16 लाख 5 हजार 67 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संबंधित संविदाकारों को नोटिस जारी कर यह राशि श्रमिकों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलनों और हिंसक घटनाओं के दौरान कुछ संविदाकारों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इस एंगल से भी जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इसी बीच श्रमिकों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में 74 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के वेतन में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई हैं और इसका भुगतान 7 से 10 मई के बीच किया जाएगा।
श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई वेतन दरें संविदा और स्थायी दोनों प्रकार के श्रमिकों पर समान रूप से लागू होंगी। साथ ही मजदूरों के वेतन से केवल ईपीएफ और ईएसआई की ही कटौती की जाएगी, इसके अलावा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त कटौती करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल श्रमिकों को उनका हक मिलेगा, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश भी जाएगा।




