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उत्तर प्रदेश : हापुड़ कचहरी हत्याकांड मामला, अदालत का बड़ा फैसला, आरोपियों को आजीवन कारावास, 13 बरी

Hapur News : हापुड़ कचहरी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम विपिन कुमार द्वितीय की अदालत ने कुख्यात अपराधी लखन की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोषियों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कचहरी के बाहर हुई थी हत्या

16 अगस्त 2022 को कचहरी के बाहर लखन की हत्या कर दी गई थी। लखन को फरीदाबाद जेल से पुलिस हिरासत में हापुड़ कोर्ट लाया गया था। कचहरी गेट पर पुलिस की गाड़ी से उतरते ही हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान हरियाणा पुलिस का कॉन्स्टेबल ओमप्रकाश भी गोली लगने से घायल हो गया था।

पुरानी रंजिश का बदला था हत्याकांड

पुलिस जांच में सामने आया था कि यह हत्या 2019 में धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम उदयरामपुर नंगला में हुई दोहरी हत्या का बदला थी। उस वारदात में हरियाणा के अनंगपुर निवासी सागर और सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें लखन आरोपी था। मुख्य साजिशकर्ता मोलू ने पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड की योजना बनाई थी।

अदालत का फैसला

अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी सुनील चचूड़ा, वीरू उर्फ वीरपाल और पप्पन उर्फ संजय को दोषी करार दिया। इन्हें धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

13 आरोपी बरी

साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने कुलदीप, सचिन उर्फ सच्चे, अमित उर्फ ऐम्मी, सुभाष, शिवम पंडित, अंकित, मनीष, अमित, भोला जाट, सतेंद्र उर्फ भोलू, सुमित, मोहित और रणदीप भाटी को बरी कर दिया। दोषी फिलहाल डासना और गौतमबुद्धनगर की जेलों में बंद हैं।

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