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Uttar Pradesh : हापुड़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 5 साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना

Hapur News : हापुड़ में एडीजे पॉक्सो एक्ट द्वितीय न्यायालय ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2023 में गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके मोहल्ले में विकास नाम का युवक किराए पर रहता था। उनकी नाबालिग बेटी जब किसी काम से घर से बाहर निकली तो आरोपी ने उसे रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि आरोपी लड़की से अश्लील बातें भी करता था, जिससे वह घर से बाहर निकलने में डरने लगी थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद महिला अपनी बेटी के साथ थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवनीश कुमार राय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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