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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी। बीआरएस नेता के कविता को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उन्हें जमानत दे दी।

जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीने से हिरासत में थी और इन मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी थी।पीठ ने कहा, “ऐसे में, जांच के उद्देश्य से अपीलकर्ता (कविता) की हिरासत आवश्यक नहीं है।”

इसने दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों मामलों में बीआरएस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने को कहा।पीठ ने कविता को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने को कहते हुए कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी।सुनवाई के दौरान पीठ ने इन मामलों की जांच में जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और उन्हें “चुन-चुन कर काम करने” के लिए फटकार लगाई।

इसने ईडी और सीबीआई से यह भी पूछा कि उनके पास वह “सामग्री” क्या है जिससे पता चलता है कि कविता कथित घोटाले में शामिल थी।पीठ कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दोनों एजेंसियों द्वारा जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि वह ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच महीने से और सीबीआई के मामले में चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। रोहतगी ने दोनों मामलों में सह-आरोपी और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के 9 अगस्त के शीर्ष अदालत के फैसले का भी हवाला दिया। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था या उसे फॉर्मेट कर दिया था और उनका आचरण सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के समान था। रोहतगी ने आरोप को “फर्जी” करार दिया। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

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