हरियाणाराज्य

Faridabad: फरीदाबाद में No Entry के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त कार्रवाई

फरीदाबाद में No Entry के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त कार्रवाई

रिपोर्ट: रवि डालमिया

फरीदाबाद शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और जाम की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस उपायुक्त यातायात जसलीन कौर के निर्देशों के तहत No Entry नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, भारी वाहनों का शहर में प्रवेश सुबह 07:00 से 10:30 बजे और शाम 05:00 से रात 11:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम शहर में सुबह और शाम के समय लगने वाले जाम की समस्या को हल करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। यातायात पुलिस फरीदाबाद ने वाहन संचालकों से इस नियम की पूरी तरह से पालन की अपील की है और चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस ने भारी वाहन संचालकों से अनुरोध किया है कि No Entry के समय दौरान वे अपने वाहन सड़क पर न खड़ा करें। पुलिस उपायुक्त जसलीन कौर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का निरीक्षण भी कर रही हैं। आम जनता से भी यातायात नियमों का पालन करने और यातायात पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है ताकि फरीदाबाद में यातायात व्यवस्था सुगम हो सके।

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