Small Warehouse Scheme: कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए जिले में बनेंगे दो स्माल गोदाम, ई-लाटरी से होगा चयन

Small Warehouse Scheme: कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए जिले में बनेंगे दो स्माल गोदाम, ई-लाटरी से होगा चयन
नोएडा। कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने स्माल गोदाम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहले चरण में जिले में दो स्माल गोदामों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को कृषि दर्शन पोर्टल पर 13 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलास्तरीय समिति ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी।
स्माल गोदाम निर्माण या ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत जिले को दो लक्ष्यों की स्वीकृति मिली है, जिसका अर्थ है कि 50 से 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले छोटे गोदामों के निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। योजना के नियमों के अनुसार 50 से लेकर 10,000 मैट्रिक टन क्षमता तक के गोदामों के निर्माण पर सब्सिडी का प्रावधान है, जिनकी ऊंचाई 4 से 5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। लघु स्तर के गोदाम 50, 100 या उससे कम मैट्रिक टन क्षमता वाले माने जाते हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होंगे।
उप कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में दलहन घटक अवशेष लक्ष्यों में स्माल गोदाम के दो लक्ष्य जिले को प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति लाभार्थियों का चयन करेगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
किसान कृषि दर्शन-2 पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। योजना के तहत एक किसान को केवल एक स्माल गोदाम का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही केवल वही किसान आवेदन के पात्र होंगे, जो कृषि विभाग में पंजीकृत हैं। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से किसानों को फसल के भंडारण में सुविधा मिलेगी, नुकसान कम होगा और उन्हें अपने उत्पाद उचित समय पर बेहतर कीमत पर बेचने का अवसर मिलेगा।
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