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Sanjeev Bhasin : SEBI ने संजीव भसीन समेत 11 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया, जानिए क्या है पूरा मामला

SEBI ने Sanjeev Bhasin समेत 11 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया। जानिए कैसे 'फ्रंट-रनिंग' स्कीम से 11.37 करोड़ का अवैध लाभ कमाया गया।

SEBI ने Sanjeev Bhasin समेत 11 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया। जानिए कैसे ‘फ्रंट-रनिंग’ स्कीम से 11.37 करोड़ का अवैध लाभ कमाया गया।

Sanjeev Bhasin : SEBI ने संजीव भसीन समेत 11 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया, जानिए क्या है पूरा मामला

मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंगलवार को प्रमुख मार्केट एक्सपर्ट Sanjeev Bhasin और 11 अन्य व्यक्तियों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी की जांच में सामने आया कि इन लोगों ने ‘फ्रंट-रनिंग’ स्कीम के ज़रिए 11.37 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया।

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Sanjeev Bhasin पर क्या हैं आरोप?

SEBI के अनुसार, IIFL सिक्युरिटीज के पूर्व डायरेक्टर Sanjeev Bhasin टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर स्टॉक्स की सिफारिश करने से पहले स्वयं उन शेयरों की खरीदारी करते थे। इसके बाद कीमतें बढ़ने पर मुनाफे के लिए शेयरों की बिक्री कर देते थे। इस तरह से उन्होंने बाजार में हेरफेर कर अवैध लाभ कमाया।

SEBI के आदेश में क्या कहा गया?

SEBI ने आदेश में कहा कि यह मामला सिक्युरिटी मार्केट की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने के योग्य है।
इसके तहत:

  • Sanjeev Bhasin और अन्य 11 लोगों को शेयर बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेनदेन करने से रोक दिया गया है।

  • इन सभी को 11.37 करोड़ रुपये की अवैध कमाई SEBI के पक्ष में फिक्स्ड डिपॉजिट खातों में जमा करने का आदेश दिया गया है।

  • आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज दिल्ली लिमिटेड, जिसके माध्यम से भसीन ने ट्रेडिंग की थी, को भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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कब हुई थी जांच?

यह पूरा मामला जनवरी 2020 से जून 2024 के बीच का है। तीन शिकायतों के आधार पर SEBI ने Sanjeev Bhasin के खिलाफ जांच शुरू की थी।
जून 2024 में SEBI ने आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से डेटा जब्त किया।

आगे क्या प्रक्रिया होगी?

SEBI के अनुसार, कोई भी आरोपी बिना अनुमति के अपने शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट को ट्रांसफर या बेच नहीं सकता।
साथ ही बैंकों और डिपॉजिटरी को भी डेबिट रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
Sanjeev Bhasin और अन्य आरोपियों को 21 दिनों के भीतर जवाब देने और सुनवाई के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है।
SEBI ने स्पष्ट किया है कि ये निष्कर्ष अभी प्रारंभिक हैं और जांच जारी है।

Sanjeev Bhasin के खिलाफ SEBI की यह बड़ी कार्रवाई बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इस केस पर अब बाजार की भी पैनी नजर बनी हुई है।

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