रवि काना की गैंगस्टर एक्ट केस को खारिज करने की याचिका खारिज
रवि काना की गैंगस्टर एक्ट केस को खारिज करने की याचिका खारिज

अमर सैनी
नोएडा। स्क्रैप माफिया रवि काना को कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्क्रैप माफिया के गैंगस्टर एक्ट केस को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी।
स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके गैंग के 16 सदस्यों के खिलाफ सेक्टर बीटा-2 थाने में 2 जनवरी 2024 को गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज इस गैंगस्टर केस को खारिज करने के लिए स्क्रैप माफिया रवि की ओर से 13 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस केस के संबंध में माफिया के सह-आरोपी अमन, महकी नागर उर्फ महकार, काजल झा, विशाल और तरुण छोकर की ओर से भी हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। इस केस की जांच कर रहे नॉलेज पार्क थाना प्रभारी डॉ. विपिन कुमार ने पुलिस की ओर से कोर्ट में मजबूत पैरवी की। हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और उन्हें खारिज कर दिया। इनके खिलाफ दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा गैंग लीडर रवि काना, उसकी पत्नी मधु, महिला मित्र काजल झा, राजकुमार नागर, तरूण छोकर, अमन, विशाल, अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह, महकी नागर उर्फ महकार, अनिल, विक्की, अफसर, राशिद अली, आजाद नागर, प्रह्लाद, विकास नागर।