Unregistered Gyms Noida: सैकड़ों स्पोर्ट्स अकादमी और जिम बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे, सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान

Unregistered Gyms Noida: सैकड़ों स्पोर्ट्स अकादमी और जिम बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे, सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान
नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले में निजी स्कूलों में संचालित सैकड़ों स्पोर्ट्स अकादमियां और स्कूल परिसरों के बाहर चल रहे जिम सेंटर बिना किसी पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। इस लापरवाही के चलते सरकार को बीते कई वर्षों से लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेल विभाग की ओर से इन संस्थानों को केवल नोटिस जारी कर औपचारिक कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद ठोस कदम नहीं उठाए जाने से हालात जस के तस बने हुए हैं।
जिले में इस समय लगभग 1100 निजी स्कूल संचालित हैं, जिनमें से करीब 500 स्कूलों में किसी न किसी रूप में स्पोर्ट्स अकादमियां चलाई जा रही हैं। इनमें से 200 अकादमियों को खेल विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन केवल 70 ने ही अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। शेष लगभग 430 स्कूलों में स्पोर्ट्स अकादमियां अब भी बिना पंजीकरण के संचालित हो रही हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।
स्थिति जिम सेंटरों और स्विमिंग पूल की भी कुछ अलग नहीं है। जिले में करीब एक हजार जिम सेंटर चल रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 150 ने ही खेल विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं स्विमिंग पूल की संख्या लगभग 1200 बताई जा रही है, जिनमें से सिर्फ 450 ही पंजीकृत हैं। सबसे अधिक लापरवाही स्कूलों में चल रही स्पोर्ट्स अकादमियों और निजी जिम संचालकों द्वारा बरती जा रही है, जिससे न केवल सरकारी राजस्व प्रभावित हो रहा है बल्कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षुओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
खेल विभाग के अनुसार जिम सेंटर, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स अकादमियों के संचालन के लिए कई मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। हर अकादमी और जिम में प्रशिक्षित कोच की नियुक्ति जरूरी है। यदि किसी संस्थान में महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं तो महिला कोच की उपलब्धता अनिवार्य है, जो महिला आयोग के निर्देशों के तहत लागू की गई है। इसके अलावा पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन और आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था जरूरी है। स्विमिंग पूल के लिए दो वॉटर फिल्टर प्लांट, पर्याप्त लाइटिंग और अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
इन नियमों का पालन न होने से खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ-साथ हादसों की आशंका भी बनी रहती है। बावजूद इसके संबंधित संस्थानों द्वारा नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है और विभागीय कार्रवाई सीमित चेतावनी और नोटिस तक ही सिमटकर रह जाती है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
इस संबंध में प्रभारी जिला खेल अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉ. परवेज़ अली का कहना है कि जिन अकादमियों और संस्थानों को पहला नोटिस जारी किया गया है, उन्हें दो और मौके दिए जाएंगे। इसके बाद भी यदि रजिस्ट्रेशन और मानकों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगातार चेतावनी दी जा रही है और जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे।





