School Fees: नोएडा के सात निजी स्कूलों पर डीएम की कार्रवाई, फीस बढ़ाने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
School Fees: नोएडा के सात निजी स्कूलों पर डीएम की कार्रवाई, फीस बढ़ाने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
गौतमबुद्धनगर जिला शुल्क नियामक समिति ने निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सात स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में लिया गया।
जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालय अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। जांच के दौरान छह स्कूलों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि करने और एक स्कूल द्वारा अतिरिक्त वार्षिक शुल्क वसूलने की पुष्टि हुई।
कार्रवाई की जद में आने वाले स्कूलों में एपीजे इंटरनेशनल स्कूल, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, रामाज्ञा स्कूल, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल तथा बाल भारती पब्लिक स्कूल शामिल हैं। समिति ने सभी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बाल भारती पब्लिक स्कूल पर वर्ष 2025-26 का फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने और कंपोजिट फीस के अतिरिक्त वार्षिक शुल्क लेने के आरोप में भी कार्रवाई की गई है।
हालांकि अभिभावक संगठनों का कहना है कि पहले भी कई स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया। उनका आरोप है कि विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती और केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी 66 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उस समय कई स्कूलों ने कोविड काल में फीस में राहत देने का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा था। इसके अलावा कुछ स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई फीस अभिभावकों को लौटाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ।
