Noida: नोएडा प्राधिकरण ने क्लाउड किचन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Noida: नोएडा प्राधिकरण ने क्लाउड किचन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने शहर में कूड़े के निस्तारण और सिंगल यूज प्लास्टिक के नियमों के उल्लंघन के चलते सेक्टर-62 स्थित क्लाउड किचन चलाने वाली कंपनी ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड पर मंगलवार को पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में नियमों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण के परियोजना अभियंता गौरव बंसल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किचन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। यहां तरल अपशिष्ट सीवर में बहाया जा रहा था और ठोस कचरा अनाधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था। इसके अलावा, शहर में पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बावजूद किचन में इसका उपयोग जारी था। निरीक्षण के दौरान कुल 50 किलोग्राम प्लास्टिक कंटेनर जब्त किए गए।
निरीक्षण के समय ब्लिंक कॉमर्स के आसपास का क्षेत्र गंदा पाया गया। खाना और अपशिष्ट पदार्थ पास के पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फैले हुए थे। बड़े कूड़ा उत्पादकों के नियमों का उल्लंघन होने पर प्राधिकरण ने कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया और भविष्य में नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी।
इसके अलावा, नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-76 आम्रपाली प्रिंसले मार्केट में अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की। यहां मैसर्स कोल्ड रॉक कैफे से 150 किलोग्राम और मैसर्स अल नवाब बिरयानी से 60 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। इसके बाद सेक्टर-42 स्थित आर क्यूब मोनॉड मॉल का निरीक्षण किया गया, जहां से 80 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। निरीक्षण में मैसर्स गाइडेड फारच्यून समिति के विशेषज्ञ और अन्य लोग उपस्थित थे।
इस कार्रवाई से नोएडा में प्लास्टिक और कूड़ा प्रबंधन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का संदेश गया है और भविष्य में सख्त निगरानी जारी रखने का संकेत मिला है।
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