Noida Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

Noida Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज
नोएडा। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी श्याम को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की उम्र महज 13 वर्ष है और उसके द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध की ओर इशारा करते हैं, ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। यह मामला नोएडा के सेक्टर-113 थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, 4 अगस्त 2025 की रात आरोपी श्याम शिकायतकर्ता की 13 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ने पर परिजनों को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पीड़िता के बयान के साथ अन्य साक्ष्य जुटाए।
आरोपी की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता ने उससे 20 हजार रुपये उधार लिए थे और जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। आरोपी के वकील ने इस आधार पर जमानत की मांग की। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस स्तर पर ऐसे तर्कों के आधार पर आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।
न्यायाधीश ने केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान का गहन अध्ययन किया। पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने माना कि पीड़िता का बयान भरोसेमंद है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी और आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से स्पष्ट है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में कानून सख्त रुख अपनाए हुए है और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
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