Noida illegal colony: नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, बिना वैधता जांचे संपत्ति खरीदने वालों को नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन
Noida illegal colony: नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, बिना वैधता जांचे संपत्ति खरीदने वालों को नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन
नोएडा। प्राधिकरण की सख्ती के बाद नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने अवैध कॉलोनियों और डूब क्षेत्र में संपत्ति खरीदने वाले लोगों के लिए कड़ा चेतावनी संदेश जारी किया है। कंपनी ने स्पष्ट कहा है कि बिना वैधता जांचे जमीन या मकान खरीदने पर लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। केवल वही कॉलोनियां बिजली सुविधा के लिए पात्र होंगी, जिन्हें प्राधिकरण से विधिवत अनुमति प्राप्त है।
दरअसल, हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने एनपीसीएल अधिकारियों को तलब कर अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने पर नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही पिछले एक वर्ष के दौरान अवैध कॉलोनियों में दिए गए सभी कनेक्शनों की जांच के निर्देश भी जारी किए गए। प्राधिकरण की इस सख्ती के बाद एनपीसीएल ने अपने स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है।
एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने बताया कि अब कंपनी केवल मान्यता प्राप्त कॉलोनियों में ही बिजली कनेक्शन देगी। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि कई भूमाफिया अवैध कॉलोनियां विकसित कर लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं और उन्हें यह झूठा भरोसा दे रहे हैं कि निर्माण के बाद बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। कंपनी ने साफ किया कि ऐसे किसी भी दावे पर विश्वास न करें, क्योंकि अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे।
अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित प्राधिकरण से उसकी वैधता की पूरी जांच अवश्य करें। बिना जांच के निवेश करने पर भविष्य में बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है।
प्राधिकरण और एनपीसीएल की इस संयुक्त सख्ती का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के बढ़ते जाल पर रोक लगाना और लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।





