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Noida Court: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पत्नी को मिली जमानत

Noida Court: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पत्नी को मिली जमानत

नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी को जमानत दे दी है। इस मामले में आरोपी प्रीति, जो बुलंदशहर की निवासी है, को अदालत ने दूसरी बार जमानत प्रदान की है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे राहत दी है। प्रीति पर अपने पति प्रवीन को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला 11 मई 2022 का है, जब आरोप लगाया गया कि प्रीति और अन्य लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर वादी के भाई प्रवीन को आत्महत्या के लिए उकसाया था। बताया जाता है कि मानसिक दबाव और परिस्थितियों से परेशान होकर प्रवीन ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू की।

जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि आत्महत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। पुलिस को सूचना मिलने पर थाना दनकौर में मामला दर्ज किया गया और पूरे मामले की विवेचना शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

वहीं आरोपी महिला के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि प्रीति को इससे पहले भी जमानत मिल चुकी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी 2024 को उसे जमानत प्रदान की थी। लेकिन परिवार में शोक की स्थिति होने के कारण वह एक निर्धारित तारीख पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी। इसके अलावा वह अपने अधिवक्ता को भी इस बारे में समय पर सूचित नहीं कर पाई थी।

अदालत में बताया गया कि निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसी वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद आरोपी की ओर से फिर से जमानत के लिए आवेदन किया गया।

अदालत ने मामले की परिस्थितियों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद प्रीति की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। हालांकि मामले की सुनवाई अभी जारी है और अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

इस मामले ने उस समय इलाके में काफी चर्चा बटोरी थी, क्योंकि इसमें पति को आत्महत्या के लिए उकसाने और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद आरोपी महिला को जमानत मिल गई है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

ममूटी ने कहा कि उन्हें ‘मेगास्टार’ की उपाधि पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे

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