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नई दिल्ली: रक्तदान -अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मियों को मिलेंगे अतिरिक्त अवकाश

नई दिल्ली: -रक्तदान के लिए एक वर्ष में अधिकतम 4 अवकाश और अंगदान के लिए 42 अवकाश मंजूर

नई दिल्ली, 9 अप्रैल : जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए स्वैच्छिक रक्तदान या अंगदान करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार अतिरिक्त अवकाश का लाभ प्रदान करेगी।

दरअसल देश में अंग विफलता के चलते प्रतिवर्ष लाखों मरीज किडनी, लिवर, लंग्स और हार्ट जैसे अंग मिलने के इंतजार में जान गंवा देते हैं। वहीं सड़क दुर्घटना या सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से पीड़ित मरीज उचित समय पर रक्त न मिलने के चलते जान जाने के जोखिम में आ जाते हैं। ऐसे ही मरीजों की जीवनरक्षा के लिए रक्तदान व अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मंगलवार को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

इस ओएम में भारत सरकार के अवर सचिव जेएस कंठ ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (अवकाश) नियम के तहत अंग दानकर्ताओं को अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह छुट्टियां सीसीएस (छुट्टी) नियम 1972 के परिशिष्ट-III के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली छुट्टियों और विशेष आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होंगी।

गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु होने या मृत जन्म के मामले में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। चूंकि यह भावनात्मक आघात होता है जिसका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। वहीं, रक्तदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की अवधि को कुछ शर्तों के तहत वर्ष में चार बार एफेरेसिस (रक्त घटक जैसे लाल रक्त कण, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि) के लिए बढ़ाया गया है।

इसके अलावा केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर संविदा पर नियुक्त अधिकारियों को अनुबंध की समाप्ति की तिथि पर उनके खाते में 10 दिन की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि ऐसी संविदा नियुक्ति में उनके द्वारा पद पर की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए। ऐसी संविदा नियुक्ति में अवकाश के नकदीकरण की गणना करते समय, सरकार के अधीन पिछली नियुक्ति में अवकाश के दिनों की संख्या, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

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