
नई दिल्ली, 25 जून : केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत कर्मचारी के एडवांस क्लेम की 5 लाख रुपए तक की राशि ना सिर्फ ऑटोमैटिक तरीके से मंजूर की जाएगी। बल्कि 72 घंटे में जारी भी कर दी जाएगी। इस राशि को बैंक के एटीएम कार्ड और यूपीआई से निकाला जा सकेगा।
फिलहाल, कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने के लिए एक फॉर्म भरकर जमा करना होता है जिसके सत्यापन के बाद कर्मचारी को पैसा जारी किया जाता है। लेकिन सरलीकरण प्रक्रिया के तहत कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट से धन निकासी के लिए ना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ना ऑफलाइन और ना ही ईपीएफओ कार्यालय जाना पड़ेगा। उसे सिर्फ अपने बैंक का अकाउंट ईपीएफओ से लिंक कराना होगा। दरअसल, सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की मांग पर उनकी तात्कालिक जरूरतों (शादी – विवाह, बीमारी, शिक्षा और आवास आदि) के लिए पीएफ से धन निकासी के अग्रिम दावों को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया है।
क्या है यूपीआई-पीएफ लिंकिंग?
इस संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सी-डैक के माध्यम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है जो ईपीएफओ संबंधी मामलों का तेजी से समाधान करेगी। पीएफ को यूपीआई और बैंक से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। आने वाले महीनों में खाताधारक अपने पीएफ फंड की कुल राशि और ब्याज राशि के साथ तमाम लेनदेन का ब्यौरा अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे।
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