बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा ऋण

बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा ऋण

पंचकूला, 28 फरवरी – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवार को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो। ऐसे परिवार को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशुपालन, किरयाना दुकान, मनिहारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आवेदन के लिए संपर्क करें।

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