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किशोरियों की सप्लायर रुखसाना की जमानत खारिज

किशोरियों की सप्लायर रुखसाना की जमानत खारिज

अमर सैनी

नोएडा। थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के बहलोलपुर गांव मे स्थित ओयो शीतला होटल में किशोरियों से जबरन देह व्यापार कराने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। नोएडा पुलिस लंबे समय से दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। फरार चल रहे आरोपियों को अब उच्च न्यायालय से राहत मिलने की उम्मीद है।
बता दें कि पुलिस को दस अप्रैल को सूचना मिली थी कि बहलोलपुर गांव स्थित एक ओयो होटल में अवैध रूप से वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है। इस होटल को फरमान और उसका भाई फैयाज चला रहे हैं। दोनों बिहार समेत अन्य जगहों से किशोरियों की गरीबी का फायदा उठाकर बुलाते थे और उनसे जबरन देह व्यापार करवाते थे। सेक्टर-63 पुलिस ने सूचना पर छापेमारी कर अजहरुद्दीन उर्फ राजू, अख्तर मोहम्मद, सुमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मोहम्मद फैयाज, फरमान, मरगूम आलम को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान छह किशोरियों को मुक्त कराया गया था। होटल के भवन मालिक सुरेंद्र यादव और होटल संचालकों को किशोरी सप्लाई करने वाली रुखसाना और रहमान उर्फ बल्लू फरार हो गए थे।

जिला कोर्ट में जमानत खारिज

मुकदमा दर्ज होने के कुछ समय बाद रुखसाना को भी पुलिस ने दबोच लिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार चल रहे दो आरोपी सुरेंद्र यादव और रहमान उर्फ बल्लू ने जिला कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। दोनों की तलाश में पुलिस की टीमें अभी भी दबिश दे रही हैं।

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