
New Delhi : उपराष्ट्रपपति निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ, 7 अगस्त, 2025 से आरंभ हो गई थी। वहीं नामनिर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई थी, जबकि नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 22 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई थी। 7 से 21 अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्य सभा के महासचिव को 46 अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल कुल 68 नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए। इन 68 नामनिर्देशन पत्रों में से, 19 अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए 28 नामनिर्देशन पत्रों को राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख(4) के अनुसार अस्वीकृत कर दिया गया था।
27 अभ्यर्थियों के 40 नामनिर्देशन पत्रों की 22 अगस्त, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे संवीक्षा की गई। संवीक्षा के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख(1)(ख) या 5ख(1)(ख) और 5ग के उपबंधों के अधीन नामनिर्देशन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया।
निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र वैध पाए गए, अतः स्वीकृत किए गए:
1. सी.पी. राधाकृष्णन (नामनिर्देशन पत्र क्रम संख्या 26, 27, 28 और 29)
2. बुचिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी (नामनिर्देशन पत्र क्रम संख्या 41, 42, 43 और 44)