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Advocate Amedment Bill: एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में दिल्ली की अदालतों में काम ठप

Advocate Amedment Bill: एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में दिल्ली की अदालतों में काम ठप

रिपोर्ट: रवि डालमिया

Advocate Amedment Bill 2025 के विरोध में सोमवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों ने इकट्ठा होकर बिल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव रमन शर्मा ने कहा कि एडवोकेट एक्ट में किए जा रहे संशोधनों से वकीलों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बिल के तहत धारा 35A में बदलाव किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की हड़ताल या काम बंद करने पर रोक लग जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

इसके अलावा, Advocate Amedment Bill संशोधन में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी निर्देश दे सकती है, जिसे मानना अनिवार्य होगा। वकीलों का कहना है कि इससे वे सरकार के अधीन हो जाएंगे, जबकि वे किसी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

रमन शर्मा ने कहा कि “वकील आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वकीलों को कमजोर करने और उनके अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, संशोधन के तहत क्लाइंट को वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार भी दिया जा रहा है, जिससे वकील अपने ही मुकदमों में उलझे रहेंगे।

वकीलों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि यह बिल वापस नहीं लिया गया तो वे लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

ममूटी ने कहा कि उन्हें ‘मेगास्टार’ की उपाधि पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे

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