पंजाब विधानसभा द्वारा “द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024” सर्वसम्मति से पारित

पंजाब विधानसभा द्वारा “द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024” सर्वसम्मति से पारित

रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने पेश किया बिल

रिपोर्ट :कोमल रमोला
चंडीगढ़, 3 सितंबर:

पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा आज पेश किए गए “द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024” को पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

“द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024” पेश करते हुए श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बताया कि राज्य सरकार ने ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिसके तहत वित्तीय सहायता 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ के तहत उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में जंगी जागीर प्रदान करती है, जिनके एकलौती संतान या दो से तीन बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा निभा चुके हैं। वर्तमान समय में 83 लाभार्थी इस नीति के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि जिन माता-पिता की एकमात्र संतान या दो से तीन संतान जो द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं, उन्हें ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ के तहत दी जाने वाली जंगी जागीर की राशि 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष की जाएगी। इस बिल पर विचार करने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

Hot this week

Lucknow : यूपी में ‘रूल ऑफ माफिया’ मिटाकर स्थापित किया ‘रूल ऑफ लॉ’- मुख्यमंत्री

Lucknow : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर...

Topics

spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img