Water Bill OTS: ग्रेटर नोएडा में पानी के बिल के ब्याज पर 20% छूट का आखिरी मौका, 31 अगस्त के बाद खत्म होगी योजना
नोएडा। ग्रेटर नोएडा में पानी के बिल का बकाया रखने वाले आवंटियों के पास ब्याज की रकम पर 20 प्रतिशत छूट पाने का अब आखिरी मौका है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एकमुश्त समाधान योजना के तहत 31 अगस्त तक बकाया जल शुल्क जमा करने पर ब्याज की राशि में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद ओटीएस योजना समाप्त हो जाएगी और ब्याज पर यह राहत नहीं मिलेगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह के अनुसार प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक में पानी के बकाएदारों को राहत देने के लिए तीन महीने की एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत अलग-अलग अवधि में भुगतान करने वालों के लिए ब्याज पर अलग-अलग छूट निर्धारित की गई।
योजना के पहले चरण में 30 जून तक बकाया धनराशि जमा करने वाले आवंटियों को ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इसके बाद 31 जुलाई तक भुगतान करने वालों के लिए ब्याज पर 30 प्रतिशत की छूट उपलब्ध थी। अब अंतिम चरण में 31 अगस्त तक भुगतान करने वाले बकाएदार ब्याज की रकम पर 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
31 अगस्त के बाद एकमुश्त समाधान योजना स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिन आवंटियों का पानी का बिल बकाया है, उन्हें ब्याज पर उपलब्ध अंतिम छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करना होगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणी के आवंटियों पर करीब 84 करोड़ रुपये का पानी का बिल बकाया है। इनमें बिल्डर सोसायटियां, आवासीय आवंटी, संस्थागत और औद्योगिक आवंटी, आवासीय समितियां, आईटी और कॉमर्शियल श्रेणी के आवंटी शामिल हैं।
बड़ी बकाया राशि को देखते हुए प्राधिकरण ने ओटीएस योजना के माध्यम से आवंटियों को राहत देने के साथ बकाया जल शुल्क की वसूली बढ़ाने की कोशिश की है। समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर आवंटियों को ब्याज की राशि में निर्धारित छूट का फायदा मिल रहा है।
इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2026-27 में जल मूल्य नहीं बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की पहल पर इस वित्त वर्ष में पानी के शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। इससे पहले प्रत्येक वर्ष जल मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही थी।
इस तरह पानी के बिल के बकाएदारों के लिए 31 अगस्त महत्वपूर्ण तारीख है। इस समय सीमा तक भुगतान करने पर ब्याज में 20 प्रतिशत छूट मिल सकती है, जबकि इसके बाद ओटीएस योजना समाप्त होने के कारण यह राहत उपलब्ध नहीं होगी।


