
Gopalganj: हथियार लहराने के मामले में कोर्ट पहुंचे विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह, अग्रिम जमानत के बाद भरा बेल बॉन्ड
बिहार के गोपालगंज में चर्चित हथियार प्रदर्शन मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह सोमवार को सिविल कोर्ट पहुंचे। दोनों ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश होकर कानूनी प्रक्रिया के तहत बेल बॉन्ड भरा। अदालत परिसर में दोनों की पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, वहीं बड़ी संख्या में समर्थक भी कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद रहे।
यह मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में 2 और 3 मई को आयोजित एक जनेऊ संस्कार कार्यक्रम से जुड़ा है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक आयोजन में अश्लील नृत्य प्रस्तुत किया गया और कुछ लोगों द्वारा खुलेआम हथियार लहराए गए। इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दोनों आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। अदालत ने 15 जून को दोनों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी।
अग्रिम जमानत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सोमवार को अनंत सिंह और गुंजन सिंह गोपालगंज सिविल कोर्ट की एसीजेएम-1 अदालत में उपस्थित हुए और बेल बॉन्ड दाखिल किया। उनकी पेशी के दौरान अदालत परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोग अपने मोबाइल फोन से अनंत सिंह की तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने अदालत परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखी।
अदालत से बाहर निकलने के बाद विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और उन्हें अदालत से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम को लेकर मामला दर्ज किया गया, वहां प्रशासन भी मौजूद था। उनके अनुसार, यदि उस समय कोई आपत्तिजनक घटना हुई होती तो उसी समय कार्रवाई की जाती। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया।
वहीं, अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने बताया कि माननीय एडीजे-3 की अदालत ने 15 जून को ही अनंत सिंह और गुंजन सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी। उसी आदेश के अनुपालन में दोनों सोमवार को अदालत में उपस्थित हुए और बेल बॉन्ड भरा। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, वह संपादित (एडिटेड) है। हालांकि इस दावे की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगी।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस सभी उपलब्ध साक्ष्यों, वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।





