केरल में मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग से बलात्कार, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 62 साल की जेल की सजा

केरल के कोझिकोड की एक विशेष अदालत ने 2018 में मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को सोमवार को 62 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। नादपुरम विशेष ‘फास्ट ट्रैक’ अदालत के न्यायाधीश एम सुहैब ने बच्ची के पिता के दोस्त और इस मामले के आरोपी व्यक्ति को 62 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने 2018 में चौथी कक्षा की एक छात्रा से कई बार बलात्कार किए और उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। आरोपी व्यक्ति को बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने का भी दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कहा कि आरोपी ने बच्ची को यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। घटना तब सामने आई जब लड़की ने आपबीती अपने एक रिश्तेदार को सुनाई और उन्होंने इसकी जानकारी चाइल्डलाइन को दी। विशेष लोक अभियोजक मनोज अरूर ने कहा कि दोषी व्यक्ति बच्ची के पिता की मदद कर रहा था, जो एक दुर्घटना के बाद से बिस्तर पर थे।

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