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Noida Air Pollution: नोएडा में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम

Noida Air Pollution: नोएडा में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम

वायु प्रदूषण पर नकेल कसने की तैयारी, GRAP का तीसरा चरण लागू
नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और खतरनाक स्तर तक पहुँच चुके वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को देखते हुए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने Graded Response Action Plan (GRAP) का स्टेज-3 लागू कर दिया है। इसके साथ ही नोएडा सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं।
नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि अब मेट्रो रेल, अस्पताल और फ्लाईओवर से संबंधित कार्यों को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाले चारपहिया वाहनों के सड़कों पर चलने पर भी रोक लगा दी गई है।

 निर्माण कार्यों और औद्योगिक इकाइयों पर सख्त निगरानी
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, सभी रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट, स्टोन क्रशर और भवनों के ध्वस्तीकरण (Demolition) के कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह फैसला वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लिया गया है, क्योंकि निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील — ‘साझा जिम्मेदारी निभाएं’
नोएडा अथॉरिटी ने सभी निवासियों, संस्थानों और एजेंसियों से GRAP-3 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
प्राधिकरण के अनुसार, “यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर वायु प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करें और जनस्वास्थ्य की रक्षा करें।”
प्राधिकरण ने कहा कि CAQM द्वारा जारी सभी गाइडलाइनों का पालन करना अब कानूनी रूप से अनिवार्य है, जिससे प्रदूषण स्तर में गिरावट लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

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