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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में मिलावटी खाद्य सामग्री पर एक और बड़ी कार्रवाई,15 मामलों में 4.60 लाख का जुर्माना

Hapur News : जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री की आपूर्ति थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर से लेकर गांवों तक लगातार मिलावटखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा कार्रवाई में एडीएम न्यायालय ने 15 मामलों का निस्तारण करते हुए 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मिलावट के ये मामले पनीर, मावा, दूध, दही, आटा, तेल, मसाले और पापड़ जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में पाए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पिछले छह माह में विभिन्न स्थानों से खाद्य सामग्री के नमूने लिए थे जिनकी जांच के बाद रिपोर्टें एडीएम न्यायालय में पेश की गई थीं। इसके आधार पर दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए अलग-अलग धाराओं में जुर्माना लगाया गया है।

सिंभावली के दादू फूड्स/बेकर्स, बदनौली के जगमाल, पिलखुवा के न्यू बस स्टैंड स्थित तोमर पनीर भंडार, बनखंडा की तुषार डेयरी, श्री स्वीट्स, गौरव कुमार, प्रदीप चौधरी और भारत पनीर भंडार समेत नौ जगहों से लिए गए दूध, मावा और पनीर के नमूनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा सलारपुर, डेहरा कुटी, धौलाना और मोहम्मदपुर खुडलिया के चार किराना स्टोरों से लिए गए आटा, तेल और मसाले के नमूनों की जांच में भी मिलावट पाई गई, जिस पर प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पिलखुवा के मोहल्ला जाटान मंढैया में अमर सिंह के यहां से लिए गए समोसे पर 15 हजार और कुचेसर चौपला स्थित यश डेयरी एंड कन्फैक्शनरी पर सप्रेटा दही में मिलावट पाए जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है।

सितंबर माह में लिए गए खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट भी चौंकाने वाली रही। मैदा, मसूर की दाल, सरसों का तेल, बूंदी का लड्डू, मखाना और दही जैसे नमूनों की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। इनमें मुरादाबाद, दिल्ली और अन्य जिलों से लाई गई खाद्य सामग्री भी शामिल है। दिल्ली गेट पर मोनिश कुरैशी के यहां से लिए गए तंदूरी चिकन के नमूने में भी बाह्य पदार्थ मिला है।

जिले में लगातार मिलावटखोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासनिक सख्ती बढ़ा दी गई है और आगे भी ऐसे दोषियों पर कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

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