उत्तर प्रदेश, नोएडा: पॉल्यूशन को लेकर जारी नोएडा प्राधिकरण को नोटिस
उत्तर प्रदेश, नोएडा: पॉल्यूशन को लेकर जारी नोएडा प्राधिकरण को नोटिस

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों को वायु प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई नोएडा सेक्टर 77 के निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता की याचिका पर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर में गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर, बिजली केबल और अन्य निर्माण कार्यों के लिए की जा रही खुदाई पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन कर रही है और गंभीर धूल प्रदूषण फैला रही है.
पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने दावा किया कि खुदाई के बाद उचित मरम्मत कार्य नहीं किया जाता, जिससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि पैदल चलने वालों और बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है. पर्यावरण कार्यकर्ता ने अपनी याचिका में कई तस्वीरें और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से प्राप्त दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है.।NGT की पीठ ने सभी पक्षों को 24 दिसंबर 2025 से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं, नोएडा प्राधिकरण ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शहर में सभी खुदाई कार्य नियमों के तहत किए जाते हैं और आवश्यक अनुमति तथा बैंक गारंटी ली जाती है.
स्थानीय निवासियों ने किया दावा
हालांकि, निवासियों का आरोप है कि ठेकेदार खुदाई के बाद ग्रीन जोन और फुटपाथों की मरम्मत नहीं करते, जिससे डस्ट-फ्री जोन नष्ट हो रहे हैं. सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78, 116 आदि क्षेत्रों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं.NGT के निर्देशों के अनुसार, यदि ठेकेदार मरम्मत नहीं करता, तो प्राधिकरण बैंक गारंटी जब्त कर सकता है. लेकिन अभी तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है.