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 उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा में सुपरटेक केपटाउन पर 35.80 लाख का जुर्माना

 उत्तर प्रदेश, नोएडा: -ड्रेन में बहा रहे थे बिना ट्रीट किए सीवरेज, NGT नियमों का उल्लंघन किया

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-74 सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी में सीवर कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही पर्यावरणीय कनूनों , जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, ठोस अपशिष्ट 2000 एवं 2016 के उल्ल्घंन करने पर 35 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनकी इस लापरवाही को लेकर समय -समय पर अवगत भी कराया गया। लेकिन न तो एसटीपी को क्रियाशील किया गया और न ही सीवरेज पानी को ट्रीट किया गया। एनजीटी के नियमों का उल्ल्घंन किया गया। सोसाइटी एओए के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है।

दरअसल 27 जून को सीईओ ने साइट का निरीक्षक किया। यहां सोसाइटी से निकलने वाले सीवरेज पानी को तीन स्थानों पर मुख्य ड्रेन में बहाया जा रहा था। जांच करने पर सामने आया कि ये अनट्रीटेड वाटर है। जिसके बाद प्राधिकरण की जल खंड की टीम एक्टिव हुई और तीन स्थानों पर सीवरेज फ्लो के कनेक्शन को काटा गया। साथ ही नोटिस जारी करते हुए 35 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। संबंधित थाने में एफआईआर भी कराई जा रही है। बता दे अब आठ सोसाइटी पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने पर 5 लाख का जुर्माना
जिलाधिकारी ने भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों से कहा कि बारिश के दौरान रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। सभी से रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय होने की रिपोर्ट प्राप्त की जाए। जिनके द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जा रही उनके खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। साथ ही निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों व हाइराइज सोसाइटियों में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहने चाहिए।

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