उत्तर प्रदेश, नोएडा: भूखंड आवंटन के बाद उद्योग न शुरू करने वालों की जांच होगी
उत्तर प्रदेश, नोएडा: भूखंड आवंटन के बाद उद्योग न शुरू करने वालों की जांच होगी

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन होने के बाद भी उद्योग न लगाने वाले आवंटियों की जांच होगी। इसके लिए प्राधिकरण ने आवंटियों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। इन आवंटियों से निर्माण में देरी का कारण पूछा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि शहर में उद्योग लगाने के लिए सेक्टर-24, 24ए, 30, 32, 33 में करीब 3082 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है।
सेक्टर-28 में मेडिकल डिवाइस पार्क में 89 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका, इनमें से 64 आवंटियों को चेकलिस्ट जारी की जा चुकी, जबकि 46 लीजडीड भी करा चुके हैं। मात्र सात कंपनियों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह से अपैरल पार्क में 81 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है, जिनमें से 65 की चेकलिस्ट जारी हो चुकी, 63 लीजडीड करा चुके हैं। 47 आवंटियों को भौतिक रूप से भूखंडों पर कब्जा भी दे दिया गया है। इसके बावजूद मौके पर सात कंपनियों का ही काम शुरू हो पाया है। अन्य औद्योगिक क्लस्टर में भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। प्राधिकरण अब सभी औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को नोटिस जारी कर उनसे निर्माण शुरू न कर पाने का कारण पूछेगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुनाफे के लिए भूखंड खरीद रहे आवंटी प्राधिकरण की पूर्व में हुई एक जांच में सामने आया था कि आवंटी मुनाफा कमाने के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भूखंड खरीद रहे हैं। अपैरल पार्क में ऐसे में 14 भूखंडों की खरीद-फरोख्त की सूचना मिली। हालांकि, अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। प्राधिकरण की ओर से जिला प्रशासन से भी एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी समेत खरीद-फरोख्त से जुड़ी सभी प्रकार की सूचना मांगी है।
भूखंड पर 50 प्रतिशत पक्का निर्माण जरूरी
औद्योगिक भूखंड पर 50 प्रतिशत पक्का निर्माण कर यूनिट स्थापित करना अनिवार्य है। अभी तक देखा जाता है कि उद्यमी भूखंड पर टिन शेड डालकर मशीन फिट करा देते हैं और उद्योग शुरू करने का हवाला देते हैं। चूंकि शहर में विश्वस्तर की सुविधाएं विकसित होने जा रही हैं। ऐसे में आवंटी अब भूखंड पर शत प्रतिशत टिन शेड नहीं डाल सकेंगे। उद्यमियों को 50 प्रतिशत पक्का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
औद्योगिक भूखंड का आवंटन होने के बाद निर्माण कार्य न करने वालों को नोटिस किए जाएंगे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ऐसे उद्यमियों पर कार्रवाई की जाएगी। -राकेश कुमार सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण
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