उत्तर प्रदेश : हापुड़ कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी प्रिंस को 20 साल की सजा

Hapur News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी प्रिंस को दोषी करार दिया है और उसे 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
घटना के विवरण
28 मई 2023 को रात करीब 9:30 बजे पीड़िता अपनी बुआ के घर जा रही थी, तभी ग्राम बछलौता निवासी प्रिंस ने उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर लौटकर पिता को घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत मामला दर्ज किया।
कोर्ट का फैसला
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी प्रिंस को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ पीड़िता के पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये की प्रतिकर राशि देगा ¹।