Rajkumar Murder Case: राजकुमार हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, 1.70 लाख रुपये का जुर्माना

Rajkumar Murder Case: राजकुमार हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, 1.70 लाख रुपये का जुर्माना
करीब चार वर्ष पुराने राजकुमार हत्याकांड में अदालत ने आरोपी आफताब खान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार चौरसिया की अदालत ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी आरोपी पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 1.50 लाख रुपये मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
राजकुमार नोएडा के सेक्टर-39 क्षेत्र में किराये पर रहकर एक निजी बीमा कंपनी में कार्यरत थे। कई दिनों तक संपर्क न होने पर परिजन उनके कमरे पहुंचे, जहां उनका शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
तकनीकी जांच के दौरान मृतक के मोबाइल की आईएमईआई ट्रैकिंग से आरोपी आफताब खान तक पुलिस पहुंची। उसके कब्जे से मृतक का मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि पैसों के लेन-देन के विवाद में आरोपी ने तकिए के खोल से गला दबाकर राजकुमार की हत्या कर दी थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आईएमईआई ट्रैकिंग और बरामदगी को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।





