Noida Environment: आम्रपाली सफायर सोसाइटी में एसटीपी न चलने पर लाखों का जुर्माना

Noida Environment: आम्रपाली सफायर सोसाइटी में एसटीपी न चलने पर लाखों का जुर्माना
नोएडा। सेक्टर-45 स्थित आम्रपाली सफायर द्वितीय सोसाइटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के मानकों के अनुरूप संचालित न होने पर नोएडा प्राधिकरण ने 73 लाख 40 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। साथ ही सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी गई है।
31 जनवरी को पर्यावरण सेल द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि एसटीपी क्रियाशील नहीं था और सीवेज का पानी सीधे नाली में बहाया जा रहा था। परिसर में दुर्गंध फैली हुई थी और रखरखाव बेहद खराब स्थिति में था। इससे पर्यावरण प्रदूषण फैलने की पुष्टि हुई।
अधिकारियों ने बताया कि यह पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी मामले से अवगत करा दिया गया है। सोसाइटी में 1308 फ्लैट हैं, जिनमें से लगभग एक हजार में लोग रह रहे हैं।
लगातार उल्लंघन के कारण सख्त कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्धारित समय में एसटीपी को मानकों के अनुसार संचालित नहीं किया गया तो और कठोर कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भी कई सोसाइटियों पर इसी तरह की कार्रवाई की गई है।





