Noida Insurance Claim Case: बीमा कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, अब छह फीसदी ब्याज समेत करना होगा भुगतान

Noida Insurance Claim Case: बीमा कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, अब छह फीसदी ब्याज समेत करना होगा भुगतान
नोएडा में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को बड़ा झटका देते हुए बीमित व्यक्ति को इलाज का खर्च छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को इलाज पर खर्च हुए ₹89,477 की राशि ब्याज समेत 30 दिन के भीतर अदा करे। साथ ही मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में कुल ₹4,000 अतिरिक्त देने होंगे।
ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव निवासी विक्रांत ने जनवरी 2023 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। जून 2023 में उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जांच में तेज बुखार और संक्रमण की पुष्टि हुई। विक्रांत ने बीमा कंपनी को इस बारे में सूचना देकर दावा प्रक्रिया शुरू की। कंपनी ने प्रारंभ में क्लेम देने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में बार-बार टालमटोल करती रही।
शिकायतकर्ता का कहना था कि इलाज पर कुल ₹89,477 का खर्च हुआ, जिसकी रसीदें और आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को समय पर उपलब्ध कराए गए। इसके बावजूद 11 अगस्त 2023 को कंपनी ने गलत तथ्यों का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया। मजबूर होकर विक्रांत ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया।
मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ, जिसके चलते आयोग ने एकतरफा सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने माना कि बीमा कंपनी ने सेवा में लापरवाही बरती है और वैध अवधि में इलाज कराने के बावजूद क्लेम अस्वीकार किया है।
आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी शिकायतकर्ता को ₹89,477 की राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन में दे। इसके अलावा ₹2,000 मुकदमेबाजी खर्च और ₹2,000 मानसिक प्रताड़ना के लिए देने होंगे।





