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New Delhi : 4.9 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई कोर्ट ने सात आरोपियों को सुनाई सजा

New Delhi/Hyderabad News : हैदराबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 4.9 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कॉरपोरेशन बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक और छह अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने टी. चंद्रकांत, उस समय के सीनियर मैनेजर, कॉरपोरेशन बैंक, बंजारा हिल्स ब्रांच, हैदराबाद को दो साल की सख्त कैद (RI) और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं छह निजी उधारकर्ताओं — वी.एन.एस.सी. बोस, वी. राजनश्री, कोंडा शेखर रेड्डी, एन.वी.पी. नंदा किशोर और एच. राजा शेखर रेड्डी — को एक वर्ष की सख्त कैद और कुल 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई।

सीबीआई ने यह मामला 29 सितंबर 2004 को दर्ज किया था। आरोप था कि टी. चंद्रकांत और अन्य आरोपियों ने कॉरपोरेशन बैंक से 4.9 करोड़ रुपये के आवास ऋण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत और जारी करवाए थे। जांच में सामने आया कि ये सभी दस्तावेज झूठे और काल्पनिक थे।

सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद 30 मार्च 2007 को टी. चंद्रकांत और 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 24 अक्तूबर 2025 को सात आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश देता है।

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