
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर : ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए एफएसएसएआई ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इसमें सभी कंपनियों को अपने उत्पादों के नाम में ‘ओआरएस’ शब्द का इस्तेमाल करने से मना किया गया है, जब तक कि वे डब्ल्यूएचओ के फॉर्मूलेशन मानकों को पूरा नहीं करते।
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और सभी केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को पत्र लिखकर सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से अपने खाद्य उत्पादों से उस मिश्रण पाउडर को हटाने का अनुरोध किया है। जिसके ट्रेडमार्क नाम में या किसी भी खाद्य उत्पाद के नामकरण में “ओआरएस” शब्द का प्रयोग किया गया हो। फिर वह मिश्रण चाहे फल-आधारित, गैर-कार्बोनेटेड या पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ ही क्यों ना हो और भले ही उपसर्ग या प्रत्यय के साथ हो। ऐसे सभी मिश्रण को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए निर्धारित लेबलिंग और विज्ञापन आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित जाए।