
नई दिल्ली, 19 अगस्त : दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों में 2024 में बने डीएनएस इंजेक्शन के एक बैच के इस्तेमाल पर तत्काल अस्थाई रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की दवा वितरक एजेंसी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) के कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कुछ दिनों पहले डीएनएस इंजेक्शन की खराब गुणवत्ता को लेकर मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने शिकायत की थी। अधिकारियों ने संबंधित बैच के इंजेक्शन के नमूने जांच के लिए सीपीए इंपैनल्ड लैब में भेज दिए हैं। आदेश में कहा गया है, जब तक लैब से रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक संबंधित बैच के इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। आदेश में दवा का आइटम कोड 3780025 और बैच नंबर एस5बीएक्स299 बताया गया है। इस इंजेक्शन की सप्लाई सीपीए को स्वरूप फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है।
उक्त इंजेक्शन में कंटामिनेशन की शिकायत मिली है जो दिसंबर 2024 में निर्मित किए गए हैं और नवंबर 2026 तक उपयोग योग्य हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग की ओर से 27 जून को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) ने तीन अस्पतालों में सप्लाई की गई कुछ दवाओं पर गंभीर शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी थी। एजेंसी ने सभी अस्पतालों और उपयोगकर्ताओं को इन बैच की दवाओं के इस्तेमाल में सावधानी बरतने या फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए थे। उस समय भी विभाग ने दवाओं को जांच के लिए लैब में भेजा था। अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है।