नए कानून के तहत दिल्ली में दर्ज पहली जीरो एफआईआर नोएडा ट्रांसफर, आरोपी गिरफ्तार

अमर सैनी

नोएडा। दिल्ली में रहने वाली शादीशुदा महिला ने एक युवक पर नोएडा के होटल में ले जाकर रेप रने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में दिल्ली के अशोक नगर थाने में शिकायत की। पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर इसे नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

महिला की कुछ महीने पहले एक युवक से मुलाकात हुई थी। महिला का आरोप है कि कुछ दिन पहले युवक उसे धोखे से नोएडा के थाना सेक्टर-58 क्षेत्र के एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी युवक ने उसे धोखे से कई जगहों पर संबंध बनाए थे। इसके बाद आरोपी महिला को परेशान करने लगा। पीड़िता ने परेशान होकर इस मामले में महिला ने दिल्ली के अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें जीरो एफआईआर लिखी गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर को नोएडा के सेक्टर-58 पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नवीन मोहंती को गिरफ्तार कर लिया।

अब जानिए नए कानून से क्या होगा एक्शन
वयस्क महिला के साथ संबंध बनाना अब बलात्कार की श्रेणी से बाहर है। इसे अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत एक अलग अपराध बना दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला को शादी या नौकरी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता है तो यह बलात्कार नहीं होगा। हालांकि, धारा 69 के तहत सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 10 साल कैद या उससे कम हो सकती है। पहले इसे बलात्कार की धाराओं के तहत माना जाता था।

जीरो एफआईआर कैसे दर्ज होती है?
शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज करा सकता है। ड्यूटी पर मौजूद एसएचओ जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। फिर मामला उस पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है जहां घटना हुई थी। फिर स्थानीय एसएचओ आगे की कार्रवाई के लिए एफआईआर को जांच अधिकारी को सौंप देता है।

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