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Kanpur Hit and Run Case: लेम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड ठुकराई

Kanpur Hit and Run Case: लेम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड ठुकराई

कानपुर के चर्चित लेम्बोर्गिनी हिट एंड रन मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को गुरुवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पुलिस की 14 दिन की रिमांड की मांग को खारिज करते हुए शिवम मिश्रा को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 20,000 रुपये के निजी मुचलके और 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया है।

शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने पुलिस की रिमांड अर्जी स्वीकार नहीं की और जमानत दे दी। बचाव पक्ष का दावा है कि पुलिस ने दबाव में कार्रवाई की और शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की दलीलों को पर्याप्त आधार न मानते हुए रिमांड देने से इनकार कर दिया।

यह मामला कानपुर की वीआईपी रोड पर हुए हाई-प्रोफाइल सड़क हादसे से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, स्थानीय तंबाकू कारोबारी के.के. मिश्रा के 35 वर्षीय बेटे शिवम मिश्रा को हादसे के चार दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

रविवार दोपहर करीब तीन बजे पॉश ग्वालटोली इलाके में करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो ने पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए थे। घायलों में शामिल 18 वर्षीय ई-रिक्शा चालक मोहम्मद तौफीक ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

बाद में शिवम मिश्रा के एक अन्य वकील धर्मेंद्र सिंह ने दावा किया कि शिकायतकर्ता तौफीक और आरोपी पक्ष के बीच समझौता हो गया है और अब वह चालक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

मामले में एक नया मोड़ उस समय आया जब मोहन नाम के एक व्यक्ति ने खुद को दुर्घटना के समय कार का चालक बताया और दावा किया कि हादसे के वक्त वाहन वही चला रहा था, न कि शिवम मिश्रा। लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जांच में जुटाए गए साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के समय कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था।

कानपुर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पहले बताया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। फिलहाल अदालत से जमानत मिलने के बाद शिवम मिश्रा को अंतरिम राहत मिल गई है, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

यह मामला अपनी हाई-प्रोफाइल प्रकृति और महंगी स्पोर्ट्स कार की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब सभी की नजरें आगे की न्यायिक कार्यवाही और पुलिस की अगली जांच पर टिकी हैं।

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