Jewar Traffic Rule Change: जेवर में भारी मालवाहक वाहनों पर 14 घंटे की रोक, जाम से राहत के लिए नया नियम लागू
Jewar Traffic Rule Change: जेवर में भारी मालवाहक वाहनों पर 14 घंटे की रोक, जाम से राहत के लिए नया नियम लागू
नोएडा के जेवर कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 1 मई से यहां भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर 14 घंटे की रोक लागू कर दी गई है। नए नियम के तहत अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी भारी वाहन कस्बे में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
यह निर्णय Jewar क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम और निर्माण कार्यों के दबाव को देखते हुए लिया गया है, खासकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के चलते बढ़ते वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।
Uttar Pradesh Traffic Police द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी। इनमें एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम पदार्थ, दूध, ब्रेड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े वाहन शामिल होंगे।
पहले भी जेवर में भारी वाहनों के लिए आंशिक प्रतिबंध लागू था, जिसमें सुबह 7 से 10 बजे और शाम 3 से 8 बजे तक नो एंट्री रहती थी। लेकिन इसके बावजूद लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे स्थानीय लोगों और निर्माण कार्यों में दिक्कतें आ रही थीं। इसी को देखते हुए अब समय बढ़ाकर सख्त नियम लागू किया गया है।
नए ट्रैफिक प्लान के तहत भारी वाहनों को अलग-अलग स्थानों पर रोका जाएगा। हरियाणा और अलीगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को गोपालगढ़ गांव के पास रोका जाएगा। वहीं खुर्जा और बुलंदशहर की तरफ से आने वाले वाहनों को जहांगीरपुर नहर और थोरा के पास रोकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट क्षेत्र, रबूपुरा और YEIDA इलाके की तरफ से आने वाले वाहनों को साबौता अंडरपास के पास रोका जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से जेवर कस्बे में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और आम लोगों को जाम से राहत मिलेगी। साथ ही निर्माण कार्यों और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के आसपास ट्रैफिक भी नियंत्रित रहेगा।