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ITR Filing Deadline 2025: अब सिर्फ 10 दिन बचे, लेट फाइलिंग पर देना होगा जुर्माना और ब्याज

ITR Filing Deadline 2025 नजदीक आ चुकी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर तक रिटर्न भरना अनिवार्य है। डेडलाइन चूकने पर Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज देना होगा।

ITR Filing Deadline 2025 नजदीक आ चुकी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर तक रिटर्न भरना अनिवार्य है। डेडलाइन चूकने पर Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज देना होगा।

ITR Filing Deadline 2025: आखिरी तारीख नजदीक

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख अब पास आ चुकी है। टैक्सपेयर्स के पास अपना रिटर्न फाइल करने के लिए 15 सितंबर 2025 तक का समय है। सरकार पहले ही टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त 1.5 महीने की राहत दे चुकी है, लेकिन अब तक डेडलाइन बढ़ाने की कोई नई घोषणा नहीं हुई है।

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ITR Filing Deadline 2025: डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

अगर आप 15 सितंबर 2025 के बाद ITR फाइल करते हैं, तो यह लेट फाइलिंग मानी जाएगी और Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज लगेगा।

  • जिनकी टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख तक है, उन्हें अधिकतम ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।

  • जिनकी टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें ₹5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा।

  • खास बात यह है कि यह पेनल्टी तब भी देनी होगी, जब आपके ऊपर कोई अतिरिक्त टैक्स बकाया न हो।

साथ ही, किसी भी बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह ब्याज भी देना होगा। यह ब्याज केवल उसी टैक्स अमाउंट पर लगेगा जो समय पर जमा नहीं किया गया है।

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ITR Filing Deadline 2025: कब है ITR फाइल करने की डेडलाइन?

  • ITR Filing की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।

  • पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी, जिसे आगे बढ़ाया गया था।

  • इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, सभी सैलरी वाले कर्मचारी, पेंशनर्स और अन्य पात्र टैक्सपेयर्स को इस तारीख तक अपना ITR भरना अनिवार्य है।

ITR Filing Deadline 2025: किन्हें ITR फाइल करना जरूरी है?

निम्नलिखित टैक्सपेयर्स को ITR भरना अनिवार्य है:

  • जिनकी सालाना आय बेसिक छूट सीमा से ऊपर है (जैसे सैलरी और प्रोफेशनल्स, जिनकी आय ₹50 लाख रुपये तक है और जिनका ऑडिट जरूरी नहीं है)।

  • जिन्होंने ₹2 लाख या उससे ज्यादा विदेश यात्रा पर खर्च किया हो।

  • जिनका बिजली बिल ₹1 लाख रुपये से अधिक हो।

  • जिनके करंट अकाउंट में ₹1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा जमा हो।

  • जिनकी प्रोफेशनल आय ₹10 लाख रुपये से ज्यादा हो।

  • जिनका TDS या TCS ₹25,000 रुपये से ऊपर है (वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा ₹50,000 है)।

  • वे रेजिडेंट टैक्सपेयर्स जिनके पास विदेशी संपत्ति है या जो किसी विदेशी संपत्ति के लाभार्थी हैं।

अगर आप असेसमेंट ईयर 2025-26 का ITR अभी तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास केवल कुछ दिन बचे हैं। अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। देर करने पर Section 234F के तहत जुर्माना और ब्याज दोनों देना होगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि समय रहते अपना ITR फाइल कर लें।

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