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Noida Court: धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी सुरेश निनामा को जमानत

Noida Court: धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी सुरेश निनामा को जमानत

ग्रेटर नोएडा में धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर प्रलोभन देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से राहत मिल गई है। Beta 2 Police Station क्षेत्र से जुड़े इस मामले में आरोपी सुरेश निनामा को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है।

यह मामला ऐच्छर गांव निवासी मनीष कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसके परिवार के कुछ परिचितों ने कई वर्ष पहले ईसाई धर्म अपना लिया था और वे अन्य लोगों को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। आरोप के मुताबिक सुरेश निनामा और उसके सह-आरोपी चंदकिरण ने पीड़ित को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया था।

शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने पीड़ित को धार्मिक पुस्तकें और भजनावली दीं तथा दो हजार रुपये भी दिए। साथ ही यह कहा गया कि ईसाई धर्म अपनाने से उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। आरोप यह भी लगाया गया कि आरोपी तांत्रिक क्रियाओं की बातें करते थे और मना करने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे।

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि जिन धार्मिक पुस्तकों का उल्लेख शिकायत में किया गया है, उनका स्पष्ट नाम या विवरण नहीं दिया गया है, जिससे आरोप संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। साथ ही आरोपी के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री या धनराशि बरामद नहीं हुई और वह किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ा हुआ नहीं है।

अदालत को यह भी बताया गया कि इस मामले में सह-आरोपी चंदकिरण को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आरोपी सुरेश निनामा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

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